अब घर बैठे करें नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन

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अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट का झंझट हो गया है. केंद्र सरकार ने नए नियम अधिसूचित किए हैं. अब आम आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जाने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा आपको आरटीओ ऑफिस में लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा.

अगर आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया नीचे बताई गई है. इसके लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक पूरा जरूर पढ़ें.

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Driving Licence Apply
Driving Licence Apply

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए आपको विभिन्न दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. ड्राइविंग लाइसेन्स ऑनलाइन बनवाने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.

आवश्यक दस्तावेज

  • Permanent Address Proof
  • पहचान पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र

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अब घर बैठे करें नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन

अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनते हैं जिससे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बनवा सकते हैं:-

लर्निंग लाइसेंस : लर्निंग लाइसेंस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा जारी किया जाने वाला एक लाइसेंस होता है जो शुरुआती ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में कार्य करता है. लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, चालक को सभी यातायात नियमों और विनियमों के बारे में पता होना चाहिए और एक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए. लर्निंग लाइसेंस धारक स्थायी लाइसेंस के लिए 3 महीने के बाद या 6 महीने के भीतर आवेदन कर सकता है.

स्थायी लाइसेंस : स्थायी लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने या आवेदक द्वारा गाड़ी चलाना सीखने के बाद जारी किया जाता है.

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस : मूल ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने/चोरी हो जाने की स्थिति में आरटीओ द्वारा डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है.

भारी मोटर वाहन : यह लाइसेंस भारी मोटर वाहनों/माल वाहनों के चालकों को जारी किया जाता है.

अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस : अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस उन चालकों को जारी किया जाता है जो अपने निजी वाहनों को दूसरे देशों में भी चलाना चाहते हैं.

लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस : इस प्रकार के वाहन एलएमवी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं. LMV लाइसेंस धारक हल्के मोटर वाहन जैसे कार, जीप आदि चला सकता है.

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पात्रता

  • उम्मीदवार जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहा है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए.
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए.
  • बिना गियर वाले दुपहिया वाहन के लिए 16 वर्ष की आयु लागू है.

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

  • अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan पर जाना होगा.
  • यहां आपको “ड्राइवर्स/लर्नर्स लाइसेंस” पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा.
  • राज्य का चयन कर सबमिट करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें कई विकल्प दिए होंगे यदि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको “Apply for Learning Licence” पर क्लिक करना
  • होगा. यदि आपके पास पहले से ही लर्निंग लाइसेंस है तो आपको दूसरे विकल्प पर क्लिक करना होगा अर्थात “ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें”.
  • यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको “Apply for Learner Licence” पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म कितने चरणों में पूरा हो जाएगा.
  • उसके बाद “जारी रखें” पर क्लिक करें, इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आवेदक की जन्मतिथि मांगी जाएगी, उसे सही-सही भरकर सबमिट कर दें.
  • इसके बाद आपसे जो भी जानकारी मांगी जाएगी उसे भरें, अपना फॉर्म सबमिट करें और पेमेंट कर दें.
  • इसके बाद आप नजदीकी आरटीओ ऑफिस में अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और उसके अनुसार तारीख और समय का चुनाव कर सकते हैं.
  • आपके द्वारा चुनी गई तिथि और समय पर आपको अपने चुने हुए आरटीओ कार्यालय में उपस्थित होना होगा.
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