EWS Certificate Validity ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल : सरकार ने आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) कैटेगिरी के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल कर दी है। जिन अभ्यर्थियों की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलेडिटी खत्म हो गई है। उन्हें अब नया सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। कयोंकि अब इसकी वेधता बढा दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों को पुराने सर्टिफिकेट के साथ आय का शपथ पत्र देने पर मान्य किया जाएगा।
अब अभ्यर्थी अधिकतम 3 साल तक ईडब्लयुएस सर्टिफिकेट का उपयोग कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुक्रवार को यह आदेश जारी करते हुए आय प्रमाण पत्र के शपथ पत्र का प्रारूप (फार्म) भी जारी किया है। इस फार्म में शपथ पत्र को आवेदक स्वयं के हस्ताक्षर करके काम में ले सकते हैं। सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि के साथ लगा सकेगा।

EWS Certificate Validity
राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के अतिरिक्त के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं एवं राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उक्त आरक्षण का लाभ प्रदत किये जाने की दृष्टि से आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के व्यक्तियों को Income & Asset Certificate जारी करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक 14278 दिनांक 12.03.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 62865 दिनांक 22.10.2019 जारी किया गया।
EWS Certificate Validity Increase For 3 Years
उक्त परिपत्रों में व्यादिष्ट प्रावधानों के अनुसार Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होता है, जिसके कारण आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष Income & Asset Certificate जारी करवाना पड़ता है जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुये समस्त संबंधित प्राधिकारियों के लिये यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होगा।
एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जा सकता है।
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